CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF : GST AMNESTY SCHEME FAQ
43RD GST COUNCIL MEETING (GST AMNESTY SCHEME) | |
प्रश्न | GST AMNESTY SCHEME क्या है ? |
उत्तर | GST Amnesty Scheme एक योजना है जिसमें आपके Pending (बकाया) रिटर्न को Late से फाइल करने पर लगने वाले Late-Fee को पूर्णतः या आंशिक रूप से माफ़ कर दिया जाता है |
प्रश्न | 43वी GST COUNCIL की MEETING में कब से कब तक के GST RETURNS के लिये GST AMNESTY SCHEME लाया गया है ? |
उत्तर | 43वी GST COUNCIL की MEETING में जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के Pending (बकाया) रिटर्न का LATE-FEE आंशिक रूप से माफ़ कर दिया गया है |
प्रश्न | किन-किन RETURNS का LATE-FEE माफ़ हुआ है ? |
उत्तर | LATE-FEE केवल GSTR-3B के लिये माफ़ हुआ है |
प्रश्न | GST AMNESTY SCHEME में क्या सुविधा दी गई है ? |
उत्तर | जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के Pending (बकाया) GSTR-3B के LATE-FEE को आंशिक रूप से माफ़ कर दिया गया है : |
(i) वैसे Taxpayers जिनका किसी भी तरफ का Tax-Liability नहीं है (मतलब “Nil Return” फाइल करने वालों के लिये) : रु 500 प्रति माह |
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(ii) वैसे Taxpayers जिनका किसी भी तरफ का Tax-Liability है (मतलब “Transaction है”) : रु 1000 प्रति माह |
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*** | Important Note : |
Late-fee में जो आंशिक छूट दिया गया है; ये छूट तभी मिलेगा जब आप अपने जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के Pending (बकाया) GSTR-3B को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच फाइल कर लेंगे |
Good Information Sir Ji. Kindly Keep it up and Update Regularly basis.