FAQs on GST AMNESTY SCHEME RE-LAUNCHED IN 43rd GST COUNCIL MEETING

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43RD GST COUNCIL MEETING (GST AMNESTY SCHEME)
प्रश्न  GST AMNESTY SCHEME क्या है ?
उत्तर GST Amnesty Scheme एक योजना है जिसमें आपके Pending (बकाया) रिटर्न को Late से फाइल करने पर लगने वाले Late-Fee को पूर्णतः या आंशिक रूप से माफ़ कर दिया जाता है
प्रश्न  43वी GST COUNCIL की MEETING में कब से कब तक के GST RETURNS के लिये GST AMNESTY SCHEME लाया गया है ?
उत्तर 43वी GST COUNCIL की MEETING में जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के Pending (बकाया) रिटर्न का LATE-FEE आंशिक रूप से माफ़ कर दिया गया है
प्रश्न  किन-किन RETURNS का LATE-FEE माफ़ हुआ है ?
उत्तर LATE-FEE केवल GSTR-3B के लिये माफ़ हुआ है
प्रश्न  GST AMNESTY SCHEME में क्या सुविधा दी गई है ?
उत्तर जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के Pending (बकाया) GSTR-3B के LATE-FEE को आंशिक रूप से माफ़ कर दिया गया है :
(i)  वैसे Taxpayers जिनका किसी भी तरफ का Tax-Liability नहीं है
(मतलब “Nil Return” फाइल करने वालों के लिये) : रु 500 प्रति माह
(ii) वैसे Taxpayers जिनका किसी भी तरफ का Tax-Liability है
(मतलब “Transaction है”) : रु 1000 प्रति माह
*** Important Note :
Late-fee में जो आंशिक छूट दिया गया है; ये छूट तभी मिलेगा
जब आप अपने जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के Pending (बकाया) GSTR-3B को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच फाइल कर लेंगे

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