बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021, BIHAR MUKHYAMANTRI UDYAMI YOJANA 2021

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 

जैसे कि हम सब जानते हैं कि सरकार रोजगार अनुपात में सुधार करने के लिए कई सारी योजनाएं आरंभ करती है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम है : बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पहले से दो योजनाएँ  चल रही है: मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति योजना और अति पिछड़ा उद्यमी योजना I 

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री युवा (OBC और सामान्य वर्ग) और महिला उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए  200 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।

इस योजना के लिए आबादी के हिसाब से जिलावार लक्ष्य तय किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए विभाग का विंडो 1 जून से खुलेगा। जिलों में आवेदन करने में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को लोगों को मदद करने की जिम्मेदारी दी गई है।

तथा पहले से चल रही दो योजनाओं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजनाओं के तहत भी नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे।

उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत प्रति योजना 2000 उद्यमियों को, यानी 8000 उद्यमियों को वित्तीय मदद से लेकर दूसरी तरह की हैंड होल्डिंग की जाएगी।

महिला उद्यमियों को पांच लाख अनुदान, 5 लाख बिना ब्याज का ऋण

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को नया उद्यम शुरू करने के लिए सरकार कुल 10 लाख रुपए तक ऋण देगी। इसमें योजना की कुल लागत का 50 फीसदी या अधिकतम पांच लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। वहीं पांच लाख रुपए बिना ब्याज के दिए जाएंगे। यह धनराशि लाभार्थियों को 84 किस्तों में लौटानी होगी।

युवा उद्यमियों को लोन ली गई 5 लाख की राशि के लिए देना होगा एक प्रतिशत ब्याज

राज्य सरकार ने SC-ST और अति पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर अब सभी वर्ग के युवाओं में (OBC और सामान्य वर्ग को भी) उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है। उन्हें उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें योजना की कुल लागत का 50 फीसदी या अधिकतम पांच लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। वहीं पांच लाख रुपए एक फीसदी ब्याज पर (1%) दिए जाएंगे। यह धनराशि लाभार्थियों को 84 किस्तों में लौटानी होगी।

यह पात्रता है जरूरी :

आयु सीमा 18 से 50 साल

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए पात्रता सभी वर्गों की बिहार की निवासी महिलाओं के लिए है। साथ ही, 12वीं या इंटरमीडिएट पास हो या आइटीआई, पॉलीटेक्नीकल डिप्लोमा या समकक्ष हो I

वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्रता है कि आवेदन कर्ता पुरुष सामान्य और पिछड़ा वर्ग से हो और बिहार निवासी होने के साथ 12वीं पास हो याआइटीआई, पॉलीटेक्नीकल डिप्लोमा यासमकक्ष हो I

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी चयन :

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए उम्मीदवारों का चयन उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी 11 सदस्यीय कमेटी करेगी। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए पोर्टल भी बनकर तैयार है। उद्योग विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ उद्यमी को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और राशि का भी उल्लेख करना होगा। प्रोजेक्ट का चयन और राशि का मूल्यांकन कमेटी करेगी।

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One Comment on “बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021, BIHAR MUKHYAMANTRI UDYAMI YOJANA 2021”

  1. Thanks For Sharing knowledgeable News Bcz Ye Sab News Kab Atti H Or Chali Jatti Hai Pata Hi Nhi Chal Pata Hai.

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