GST ON RICE, PULSES, WHAET, FLOUR, BUTTER MILK, CURD, LASSI FROM 18-07-2022

GST ON SPECIFIED GOODS
FROM “BRANDED” TO “PRE-PACKAGED AND PRE-LABELLED”
GST की 47वी मीटिंग में दिये गये सुझावों के अनुसार 18 जुलाई 2022 से जीएसटी के रेट वाले “चैप्टर 1 से 21” तक में पड़ने वाले Specified खाद्य पदार्थों जैसे दाल, आटा, अनाज जैसे चावल, गेहूँ तथा छाछ/मट्ठा, दही, लस्सी, चिवरा, लाई/मूढ़ी, गुड़ इत्यादि पर टैक्स लगाया जाएगा अगर ये खाद्य पदार्थ “Pre-Packaged and Pre-Labelled” हैI
® 18 जुलाई 2022 से क्या बदलाव किया गया है ?
पहले ऐसे खाद्य पदार्थों पर तब टैक्स लगता था जब ये ब्रांडेड और Unit Container में Packed होते थे ; 18 जुलाई 2022 से टैक्स तब लगेगा जब ये खाद्य पदार्थ विधिक माप-विज्ञान अधिनियम (Legal Metrology Act) के अनुसार “Pre-packaged and Pre-labelled”  हैI
® GST में खाद्य पदार्थों के लिये “Pre-packaged and Pre-labelled”  की क्या परिभाषा है ?
Pre-Packaged मतलब वैसे सामान जो खरीद-दार के बिक्री-केंद्र (दुकान) में आने के पहले से ही एक पूर्व-निर्धारित मात्रा में किसी भी प्रकार के खुले या बंद पैकेट (Package) में बिक्री-केंद्र में उपलब्ध हैI
Pre-Labelled मतलब विधिक माप-विज्ञान अधिनियम के अनुसार Package पर Declaration लिखा हुआ हैI
विधिक माप-विज्ञान अधिनियम के अनुसार केवल वैसे खाद्य पदार्थ “Pre-packaged and Pre-labelled” माने जाते है जो 25 किलोग्राम/25 लीटर या इससे कम Quantity (मात्रा) में उपलब्ध है तथा केवल 25 किलोग्राम/25 लीटर तक के “Pre-packaged and Pre-labelled” खाद्य पदार्थों पर ही 5% जीएसटी लगेगा I
नोट: 25 किलोग्राम/25 लीटर से ज्यादा Quantity वाले package पर जीएसटी नहीं लगेगा अगर ब्रांडेड है तो भीI
Example :
25 किलोग्राम के चावल के पैकेट/बोरी पर जीएसटी लगेगा लेकिन 26 किलोग्राम के चावल के पैकेट/बोरी पर जीएसटी नहीं लगेगा
5 किलोग्राम के 10 पैकेट अगर 1 बोरी मे पैक है तो भी जीएसटी लगेगा क्योंकि अंततः वो 5 किलोग्राम का एक पैकेट ही उपभोक्ता को बेच जाएगा
जीएसटी लगेगा कब ?
जब भी 25 किलोग्राम/25 लीटर तक का खाद्य पदार्थ Supply (Sale) होगा तभी जीएसटी लगेगा
चाहे Manufacturer बेचे distributor को
Distributor बेचे Wholesaler को
Wholesaler बेचे Retailer को या
Retailer बेचे उपभोक्ता को
और जब जीएसटी लगेगा को Buyer को ITC भी मिलेगा जैसे अन्य Goods पर मिलता है I
अगर कोई Retailer किसी 20 किलोग्राम/20 लीटर के package को खोल-कर फिर उसमे से थोड़ा-थोड़ा सामान जैसे 1 किलो या 2 किलो या 5 किलो किसी उपभोक्ता को बेचता है फिर – जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि अब ये  “Pre-packaged and Pre-labelled” नहीं है I
मतलब अगर आप 5 किलो खुला चावल खरीदेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा लेकिन 5 किलो के चावल का एक पैकेट खरीदेंगे तो जीएसटी लगेगा I
अगर कोई Manufacturer  या Rice–Mill ऐसा करता है की  20 किलो का चावल/आटा का सादा पैक बनाता है और इसपे कोई label या declaration नहीं देता है तो जीएसटी लगेगा या नहीं – जीएसटी लगेगा क्योंकि 25 किलोग्राम/25 लीटर तक के package के केस में Label या declaration देना नियमतः जरूरी है I

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