GST ON SPECIFIED GOODS | |||||||||
FROM “BRANDED” TO “PRE-PACKAGED AND PRE-LABELLED” | |||||||||
GST की 47वी मीटिंग में दिये गये सुझावों के अनुसार 18 जुलाई 2022 से जीएसटी के रेट वाले “चैप्टर 1 से 21” तक में पड़ने वाले Specified खाद्य पदार्थों जैसे दाल, आटा, अनाज जैसे चावल, गेहूँ तथा छाछ/मट्ठा, दही, लस्सी, चिवरा, लाई/मूढ़ी, गुड़ इत्यादि पर टैक्स लगाया जाएगा अगर ये खाद्य पदार्थ “Pre-Packaged and Pre-Labelled” हैI | |||||||||
® 18 जुलाई 2022 से क्या बदलाव किया गया है ? | |||||||||
पहले ऐसे खाद्य पदार्थों पर तब टैक्स लगता था जब ये ब्रांडेड और Unit Container में Packed होते थे ; 18 जुलाई 2022 से टैक्स तब लगेगा जब ये खाद्य पदार्थ विधिक माप-विज्ञान अधिनियम (Legal Metrology Act) के अनुसार “Pre-packaged and Pre-labelled” हैI | |||||||||
® GST में खाद्य पदार्थों के लिये “Pre-packaged and Pre-labelled” की क्या परिभाषा है ? | |||||||||
Pre-Packaged मतलब वैसे सामान जो खरीद-दार के बिक्री-केंद्र (दुकान) में आने के पहले से ही एक पूर्व-निर्धारित मात्रा में किसी भी प्रकार के खुले या बंद पैकेट (Package) में बिक्री-केंद्र में उपलब्ध हैI Pre-Labelled मतलब विधिक माप-विज्ञान अधिनियम के अनुसार Package पर Declaration लिखा हुआ हैI |
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विधिक माप-विज्ञान अधिनियम के अनुसार केवल वैसे खाद्य पदार्थ “Pre-packaged and Pre-labelled” माने जाते है जो 25 किलोग्राम/25 लीटर या इससे कम Quantity (मात्रा) में उपलब्ध है तथा केवल 25 किलोग्राम/25 लीटर तक के “Pre-packaged and Pre-labelled” खाद्य पदार्थों पर ही 5% जीएसटी लगेगा I | |||||||||
नोट: 25 किलोग्राम/25 लीटर से ज्यादा Quantity वाले package पर जीएसटी नहीं लगेगा अगर ब्रांडेड है तो भीI | |||||||||
Example : | |||||||||
25 किलोग्राम के चावल के पैकेट/बोरी पर जीएसटी लगेगा लेकिन 26 किलोग्राम के चावल के पैकेट/बोरी पर जीएसटी नहीं लगेगा | |||||||||
5 किलोग्राम के 10 पैकेट अगर 1 बोरी मे पैक है तो भी जीएसटी लगेगा क्योंकि अंततः वो 5 किलोग्राम का एक पैकेट ही उपभोक्ता को बेच जाएगा | |||||||||
जीएसटी लगेगा कब ? | |||||||||
जब भी 25 किलोग्राम/25 लीटर तक का खाद्य पदार्थ Supply (Sale) होगा तभी जीएसटी लगेगा | |||||||||
चाहे Manufacturer बेचे distributor को | |||||||||
Distributor बेचे Wholesaler को | |||||||||
Wholesaler बेचे Retailer को या | |||||||||
Retailer बेचे उपभोक्ता को | |||||||||
और जब जीएसटी लगेगा को Buyer को ITC भी मिलेगा जैसे अन्य Goods पर मिलता है I | |||||||||
अगर कोई Retailer किसी 20 किलोग्राम/20 लीटर के package को खोल-कर फिर उसमे से थोड़ा-थोड़ा सामान जैसे 1 किलो या 2 किलो या 5 किलो किसी उपभोक्ता को बेचता है फिर – जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि अब ये “Pre-packaged and Pre-labelled” नहीं है I | |||||||||
मतलब अगर आप 5 किलो खुला चावल खरीदेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा लेकिन 5 किलो के चावल का एक पैकेट खरीदेंगे तो जीएसटी लगेगा I | |||||||||
अगर कोई Manufacturer या Rice–Mill ऐसा करता है की 20 किलो का चावल/आटा का सादा पैक बनाता है और इसपे कोई label या declaration नहीं देता है तो जीएसटी लगेगा या नहीं – जीएसटी लगेगा क्योंकि 25 किलोग्राम/25 लीटर तक के package के केस में Label या declaration देना नियमतः जरूरी है I |
GST ON RICE, PULSES, WHAET, FLOUR, BUTTER MILK, CURD, LASSI FROM 18-07-2022
