Notification No. 48/2022 of CBDT dated 29-04-2022 | ||||||||||||
UPDATED RETURN (ITR-U) | ||||||||||||
1 | जिस दिन यह Notification जारी किया गया है, उसी दिन से लागू हो जायेगा | |||||||||||
2 | Income Tax Rules, 1962 में एक नया Rule जोड़ा गया है, Rule 12AB के बाद : नया Rule 12AC | |||||||||||
Rule 12AC | ||||||||||||
1 | Sec-139(8A) के अनुसार जो लोग इस Return को फाइल करने के योग्य है वो लोग AY 2020-21 | |||||||||||
मतलब (FY 2019-20) और उसके बाद का Updated Return (ITR-U) फाइल कर सकेंगे | ||||||||||||
2 | (i) ऑडिट केस वाले लोग, कंपनी और पोलिटिकल पार्टी (ITR-7) वाले लोग केवल DSC के द्वारा | |||||||||||
अपना ITR-U फाइल कर सकेंगे | ||||||||||||
(ii) इसके अलावा सभी लोग DSC या फिर EVC (अन्य सभी तरीके) से अपना ITR-U फाइल कर सकेंगे | ||||||||||||
Sec-139(8A) : Filing of Updated Return | ||||||||||||
(i) | कोई भी Person जिसने किसी भी Assessment Year (AY) के लिये अपना | |||||||||||
Original Return [U/S-139(1)] या Belated Return [U/S-139(4)] या Revised Return [U/S-139(5) | ||||||||||||
चाहे फाइल किया हो या नहीं किया हो | ||||||||||||
वो अपना Updated Return फाइल कर सकता है | ||||||||||||
जिस AY का Updated Return फाइल करना है उस AY के बीतने के 24 महीने के अंदर | ||||||||||||
Ex. : | ||||||||||||
For AY 2019-20 – Last Date होगा 31-03-2022 (बीत चुका, अब नहीं होगा*) | ||||||||||||
* होता भी तो Notification करने नहीं देता | ||||||||||||
For AY 2020-21 – Last Date होगा 31-03-2023 | ||||||||||||
For AY 2021-22 – Last Date होगा 31-03-2024 | ||||||||||||
नोट: | ITR-U फाइल करते समय आपसे ” कौन सा ITR-FORM फाइल करना है” और “ITR-U फाइल करने का कारण” पूछा जायेगा और आपको निम्नलिखित मे से कोई एक कारण Select करना है : | |||||||||||
० | Return पहले फाइल नहीं हो पाया था | |||||||||||
० | Return फाइल हुआ है लेकिन Income गलत डल गया है | |||||||||||
० | Income का “गलत Head” Select हो गया है | |||||||||||
० | Carried Forward Loss कम हो रहा है | |||||||||||
० | Unabsorbed Depreciation कम हो रहा है | |||||||||||
० | Sec-115JB/JC के अंतर्गत MAT Credit कम हो रहा है | |||||||||||
० | Tax Rate गलत हो गया है | |||||||||||
० | अन्य | |||||||||||
लेकिन निम्न परिस्थितियों में Updated Return फाइल नहीं किया जा सकता है : | ||||||||||||
अगर Updated Return (ITR-U): | ||||||||||||
(a) एक Loss का Return है मतलब की Updated Return में Loss आ रहा है | ||||||||||||
(b) फाइल करने पर Tax Liability कम हो रहा है | ||||||||||||
© फाइल करने पर Refund बन रहा है या Refund पहले से ज्यादा बन रहा है | ||||||||||||
या | ||||||||||||
जिस Person के ऊपर Sec-132 के अंतर्गत Search, Sec-132A के अंतर्गत Seizure या Requestioning, Sec-133 के अंतर्गत Survey या इन सबके बाद Notice जारी हो गया है | ||||||||||||
या | ||||||||||||
जिन्होंने उस AY के लिये Updated Return फाइल कर दिया है (मतलब किसी भी AY के लिये Updated Return बस एक बार ही फाइल होगा) |
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(ii) | अगर आप Updated Return फाइल कर रहे है तो उसके साथ Sec-140B में बताये गये Calculation (हिसाब/गणना) के अनुसार Tax के Payment का Proof साथ में देना है | |||||||||||
नोट: | Updated Return को Revise किया जा सकता है या नहीं – उपरोक्त वर्णन से लग रहा है की नहीं किया जा सकता है | |||||||||||
Sec-140B : Tax on Updated Return | ||||||||||||
(1) | आप जिस AY का Updated Return फाइल कर रहे है, उस AY का पहले | |||||||||||
Original Return [U/S-139(1)] या Belated Return [U/S-139(4)] फाइल नहीं हुआ है और | ||||||||||||
Updated Return फाइल करते समय जितना भी उस AY का Advance Tax, TDS/TCS, इत्यादि है उसको घटाने के बाद अगर Tax Payable आ रहा है तो जितना Tax Payable बन रहा है उसपे आपको Interest, Cess और Late-Fee तो देना ही है और साथ में Additional Income Tax भी देना है (Return फाइल करने से पहले और Return के साथ Payment का Proof भी देना है) | ||||||||||||
(2) | आप जिस AY का Updated Return फाइल कर रहे है उस AY का पहले अगर | |||||||||||
Original Return [U/S-139(1)] या Belated Return [U/S-139(4)] या Revised Return [U/S-139(5) फाइल हुआ है और | ||||||||||||
Updated Return फाइल करते समय जितना भी उस AY के फाइल किये गये ITR में Claim किये गये Advance Tax, TDS/TCS, इत्यादि है उसको घटाने के बाद या अगर उस फाइल किये गये ITR में कम Claim किया गया था या नहीं किया गया था तो उस Advance Tax, TDS/TCS, इत्यादि के Amount को घटाने के बाद अगर Tax Payable आ रहा है तो जितना Tax Payable बन रहा है उसपे आपको Interest, Cess और Late-Fee तो देना ही है और साथ में Additional Income Tax भी देना है (Return फाइल करने से पहले और Return के साथ Payment का Proof भी देना है) | ||||||||||||
नोट: | अगर ऐसा Case बन रहा है की आपने पहले ITR में Refund claim किया है और अब Updated Return मे Tax Payable आ रहा है तो आपको Tax Payable के साथ Refund का Amount भी देना है और दोनों Amount पर Interest, Cess और Late-Fee तो देना ही है और साथ में Additional Income Tax भी देना है | |||||||||||
(3) | Updated Return के Case में Additional Tax कितना देना होगा : | |||||||||||
(i) Tax Payable, Interest, Cess और Surcharge का 25% – अगर आप AY के बीतने के 12 महीने अंदर Updated Return फाइल करते है | ||||||||||||
(ii) Tax Payable, Interest, Cess और Surcharge का 50% – अगर आप AY के बीतने के 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर Updated Return फाइल करते है | ||||||||||||
[मतलब Late-Fee पर आपको Additional Tax नहीं जोड़ना है] |
Link to Download Hindi PDF : ITR-U final
Link to Download : Notification No, 48-2022 (Updated Return)
Link to Download : Sec 139(8A) PDF
Link to Download : Section 140B – Tax on Updated Return PDF